लाभांश आय
8. किसी निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए–
(क) किसी ऐसे लाभांश के बारे में जो धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (ड़) के अर्थ में किसी कंपनी द्वारा घोषित किया गया हो या उसके द्वारा वितरित या उसका भुगतान किया गया हो, यह समझा जाएगा कि वह उस पूर्ववर्ष की आय है जिसमें वह, यथास्थिति, इस प्रकार घोषित, वितरित या उसका भुगतान किया गया हो;
(ख) किसी अंतरिम लाभांश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस पूर्ववर्ष की आय है जिसमें ऐसे लाभांश की रकम कंपनी द्वारा उस सदस्य को, जो उसका हकदार है, बिना शर्त उपलब्ध की गर्इ हो।
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