अध्याय 2
प्रभार का आधार
आय-कर का प्रभार
4. (1) जहां कोर्इ केन्द्रीय अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि आय-कर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी दर या किन्हीं दरों पर प्रभारित किया जाएगा, वहां आय-कर हर व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए (जिनके अंतर्गत अतिरिक्त आय-कर के वसूली के उपबंध भी हैं) उस वर्ष के लिए उस दर या उन दरों पर प्रभारित किया जाएगा :
परन्तु जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर किसी ऐसी कालावधि की जो पूर्ववर्ष से भिन्न हो, आय की बाबत आय-कर प्रभारित किया जाना है, वहां आय-कर तदनुसार प्रभारित किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य आय की बाबत आय-कर की कटौती स्रोत पर की जाएगी या उसका भुगतान अग्रिम के रूप में किया जाएगा, जहां वह इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन ऐसी कटौती के योग्य या भुगतान के योग्य है।
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