पुर्तगाली सिविल कोड द्वारा शासित पति या पत्नी के बीच आय का प्रभाजन
5क. (1) जहां पति और पत्नी गोवा राज्य में और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सामुदायिक संपत्ति की पद्धति से (जो 1860 के पुर्तगाली सिविल कोड के अधीन "कम्युनिओ डोस बैन्स" के रूप में हैं) शासित होते हैं, वहां आय के किसी शीर्ष के अधीन पति और पत्नी की आय ऐसी सामुदायिक संपत्ति की (चाहे उसे व्यक्तियों का संगम माना गया हो या व्यक्तियों का निकाय) आय के रूप में निर्धारित नहीं की जाएगी, किंतु आय के (''वेतन'' शीर्ष से भिन्न) प्रत्येक शीर्ष के अधीन पति और पत्नी की ऐसी आय को पति और पत्नी के बीच समान रूप से प्रभाजित किया जाएगा और इस प्रकार प्रभाजित की गर्इ आय क्रमश: पति और पत्नी की कुल आय में अलग-अलग सम्मिलित की जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध तदनुसार लागू होंगे।
(2) जहां पूर्वोक्त सामुदायिक संपत्ति की पद्धति से शासित, यथास्थिति, पति या पत्नी की ''वेतन'' शीर्ष के अधीन कोर्इ आय है वहां ऐसी आय उस पति या पत्नी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने वास्तव में उसे अर्जित किया है।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]
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