प्राप्त हुर्इ समझी गर्इ आय
7. निम्नलिखित आय पूर्ववर्ष में प्राप्त हुर्इ समझी जाएगी,–
(i) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष में पूर्ववर्ष में हुर्इ वार्षिक अनुवृद्धि उस परिमाण तक जिस तक कि चतुर्थ अनुसूची के भाग 'क' के नियम 6 में उपबंधित है;
(ii) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अंतरित अतिशेष उस परिमाण तक जिस तक कि चतुर्थ अनुसूची के भाग 'क' के नियम 11 के उपनियम (4) में उपबंधित है;
(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा, पूर्ववर्ष में धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]
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