आय-कर अधिनियम, 1961*
[1961 का 43]
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]
आय-कर और अधिकर से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन
करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–
अध्याय 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
1. (1) इस अधिनियम का नाम आय-कर अधिनियम, 1961 है।
(2) इसका विस्तार पूरे भारत पर है।
(3) इस अधिनियम में जो उपबंधित है उसके सिवाय, यह 1 अप्रैल, 1962 को प्रवृत्त होगा।
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