Wednesday, February 19, 2025

ट्रस्टों या संस्थाओं की अंशदान से आय।

 12. (1) पूर्णतः धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए बनाए गए किसी ट्रस्ट या पूर्णतः ऐसे प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी संस्था द्वारा प्राप्त कोई स्वैच्छिक अंशदान (वे अंशदान नहीं होंगे, जो इस विशिष्ट निदेश के साथ दिए गए हों कि वे ट्रस्ट या संस्था की निधि का भाग बनेंगे) धारा 11 के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अधीन रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय माने जाएंगे और उस धारा और धारा 13 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (  ) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड ( गस ) या खंड  ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अस्पताल या चिकित्सा संस्था या शैक्षणिक संस्था चलाने वाले किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सेवा, जो चिकित्सीय या शैक्षणिक सेवाएं हों, का मूल्य ऐसे ट्रस्ट या संस्था की आय मानी जाएगी जो उस पूर्व वर्ष के दौरान पूर्णतः धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अधीन रखी गई संपत्ति से प्राप्त हुई हो जिसमें ऐसी सेवाएं इस प्रकार प्रदान की गई हों और धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी आयकर से प्रभार्य होगी 

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "मूल्य" से तात्पर्य धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (  ) या खंड (  ) या खंड (  ) या खंड ( गग ) या खंड ( घ ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को निःशुल्क या रियायती दर पर दिए गए या उपलब्ध कराए गए किसी लाभ या सुविधा का मूल्य होगा 

(3) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 80जी की उपधारा (2) के खंड (  ) के अनुसार ट्रस्ट या संस्था द्वारा प्राप्त दान की कोई रकम, जिसके संबंध में आय और व्यय का लेखा उस धारा की उपधारा (5सी) के खंड ( v ) के अधीन विहित प्राधिकारी को उस खंड में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है, या जिसका उपयोग गुजरात में भूकंप के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है या जो धारा 80जी की उपधारा (5सी) के अनुसार अप्रयुक्त रह गई है और 31 मार्च, 2004 को या उससे पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंतरित नहीं की गई है, पिछले वर्ष की आय मानी जाएगी और तदनुसार कर हेतु प्रभारित की जाएगी।

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